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मार-पीट के दोषियों को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास

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चित्रकूट, वन विभाग के कर्मचारी की पिटाई का दोष सिद्ध, पांच-पांच साल का सश्रम कारावास व 32000 रूपये अर्थदंड

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चित्रकूट, वन विभाग के कर्मचारी की पिटाई का दोष सिद्ध, पांच-पांच साल का सश्रम कारावास व 32000 रूपये अर्थदंड

जियाउल हक

चित्रकूट। वन विभाग के कर्मचारी की पिटाई का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने जेल में बंद कुख्यात दस्यु सरगना राधे कुर्मी समेत गिरोह के 4 सदस्यों को 5-5  वर्ष सश्रम कारावास व 32000 रूपये अर्थदंड सुनाया है। अभियोजन अधिकारी विवेक चन्द्र ने बताया की बहिलपुरवा थाने में बीती 6 मई 2005 को बहिलपुरवा सेक्शन के वन दरोगा बाँदा जिले पैलानी थाने के महबरन निवासी रामपाल पुत्र रक्षपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस को दी गई तहरीर में रामपाल ने कहा था कि 6 मई 2005 को उसके सेक्शन के अंतर्गत बहिलपुरवा, सेमरिया राजमार्ग पर सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को वह प्रस्तावित बहिलपुरवा, सेमरिया वनमार्ग पर मज़दूरों को साथ लेकर काम करने जा रहा था इस दौरान चमरखन्ता जंगल के पास दस्यु सरदार राधे उर्फ़ सूबेदार सिंह अपने 7-8 साथियो के साथ असलहों से लैस होकर मिला और गाली गलौज करते हुए बोला कि जंगल में पुलिस के आने के लिए सड़क बनवाई जा रही है इस पर उसने कहा कि यह शासन का आदेश है जिसके बाद उसके दुसरे साथी ने लाठी से विनोद कुमार श्रीवास्तव को बुरी तरह से पीटा जिसमे उसका दाहिना हाथ टूट गया।जाते समय बदमाशों ने पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने कि धमकी भी दी।

पुलिस ने मामले कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दस्यु सरगना राधे उर्फ़ सूबेदार, तिवारी उर्फ़ प्यारे लाल, भुंडा उर्फ़ गोटर, रोहणी उर्फ़ तहसीलदार उर्फ़ चुनवा, बाबू, भास्कर, लल्ला, छोटा उर्फ़ शिवकरण के विरुद्ध धारा 147, 148,149,323,341,504,506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था, मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त बाबू और अभियुक्त छोटा शिवकरण की मृत्यु हो गई थी जबकि अभियुक्त लल्ला ने जुर्म इक़बाल कर लिया था और उसे बीती 21 जून 2007 को ही न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सजा दे दी थी।

जिसके बाद शेष अभियुक्तों के मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न मनोज कुमार मिश्रा ने निर्णय सुनाया, जिसमे अभियुक्त राधे उर्फ़ सूबेदार सिंह, भुंडा उर्फ़ गोटर, रोहणी उर्फ़ तहसीलदार व भास्कर को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और 32 हज़ार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड में से 10 हज़ार रूपये पीड़ित विनोद कुमार श्रीवास्तव को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए है।

प्रादेशिक

मध्य प्रदेश: विधायक हजारीलाल दांगी के पोते ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, LLB की कर रहा था पढ़ाई

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इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में खिलचीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी के पोते विजय दांगी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को उसके पास से दो पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट के अनुसार उसका अपने दोस्त से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है।

मृतक का नाम विजय बताया जा रहा है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि ‘मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूं घरवालों को परेशान ना करें’, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक विजय की उम्र 19 साल बताई जा रही है।

मृतक विजय इंदौर के गांधी नगर थाना क्षेत्र में रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। सुसाइड के पीछे दोस्ती का कारण सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक शव को सोमवार रात को ही पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद विजय का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। यहां विधायक के रिश्तेदार भी पहुंच चुके हैं। विजय के परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है, उन्हे समझ ही नहीं आ रहा उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। विजय ने अपने सुसाइड नोट में घर वालों से माफी मांगी है। विजय का एक बड़ा भाई और है जो एमबीए की पढ़ाई कर रहा है।

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