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झारखण्ड

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को HC से मिली बड़ी जीत, इस मामले में आया बड़ा फैसला

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्तों से छीन लिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेल डीड के निबंधित हो जाने के बाद उसे सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2016 में जारी किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सेल डीड रद करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया गया था।

सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को मिली जीत

इसी मामले में आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. की निदेशक और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की भी देवघर में स्थित जमीन की सेल डीड रद्द हुई थी, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। याचिका में अनामिका गौतम ने कहा था कि देवघर उपायुक्त ने श्यामगंज मौजा, देवघर की उनकी जमीन की सेल डीड रद्द कर दी है।

अदालत ने क्या कहा?

न्यायलय ने कहा कि यह आदेश कानून सम्मत नहीं है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। उपायुक्तों के सेल डीड रद्द करने के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी समेत 33 लोगों ने याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेल डीड रद्द करने के मामले में उपायुक्त के निर्देश पर दर्ज सभी प्राथमिकी भी रद हो जाएगी। अदालत कहा है कि यदि फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद- बिक्री और उसके दस्तावेजों का निबंधन कराया जाता है तो उसे रद करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया जाना कानूनसम्मत नहीं है।

सिविल कोर्ट में दाखिल करनी होगी याचिका

HC ने कहा यदि किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और सेल डीड रद्द होनी चाहिए, तो उसे सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें फर्जीवाड़ा कर जमीन का स्थानांतरण की शिकायत के बाद उपायुक्त को सेल डीड रद्द करने का अधिकार दिया गया था।

उपायुक्तों को प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार मिला था। इसके बाद कई जिलों के उपायुक्त ने सेल डीड रद्द कर दी थी और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड को रद करने का अधिकार उपायुक्त के पास नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर उनके मामले में कार्यवाही की गई है। डीड रद का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। इसी तरह के आरोप अन्य याचिकाओं में भी लगाए गए थे।

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झारखण्ड

रांची के मशहूर बिल्डर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, वजह का पता नहीं

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रांची। रांची के जाने माने बिल्डर नीरज सहाय ने गुरुवार सुबह खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित हिनू में घटी है। गुरुवार सुबह गोली की आवाज सुनकर परिजन तुरंत पहुंचे।

पुलिस के आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती काराया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नीरज सहाय रांची के मशहूर बिल्डर थे उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। घटना के संबंध में डोरंडा थाना प्रभारी आनंद किशोर ने बताया नीरज सहाय ने हिनू स्थित अपने आवास में खुद को गोली मारी। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे यह हादसा हुआ है।

आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। परिजनों से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि कारोबार में नुकसान की वजह से वह तनाव में थे। डोरंडा थाना प्रभारी ने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।

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