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उत्तर प्रदेश

भड़काऊ भाषण मामले में आज़म खान को तीन साल की सजा, गई विधायकी

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Azam Khan

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रामपुर (उप्र)। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसमें सपा नेता दोषी पाए गए हैं। आजम खां को 3 धाराओं धारा 125, 505 व 153 ए के तहत सजा का एलान हुआ है।

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इसी के साथ उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो गई क्योंकि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो नियमतः उनका पद छिन जाता है।

2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। घटनाक्रम के मुताबिक रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। सुनवाई के बाद आज गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया। मामले में सजा दोपहर 3.00 बजे के बाद सुनाई जानी थी। अदालत का फैसला जानने के लिए कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा थी।

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उत्तर प्रदेश

यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता व पत्रकार की गोली मारकर हत्या

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जौनपुर। यूपी के जौनपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। वो भाजपा के सक्रिय सदस्य होने के साथ ही सुदर्शन न्यूज के पत्रकार थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशुतोष श्रीवास्तव सुबह बाइक से प्रचार के लिए निकले थे। सुबह करीब नौ बजे एक अज्ञात बाइक सवार ने उन्‍हें रोका और चार अन्य लोग भी वहां आ गए। उन्होंने भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। आशुतोष को शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद शाहगंज विधायक रमेश सिंह और अन्य भाजपा नेता भी वहां पहुंच रहेे हैं। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

 

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