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कोलकाता में तेज रफ्तार कार ने जवान को कुचला

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कोलकाता| गणतंत्र दिवस की परेड के लिए अभ्यास कर रहे भारतीय वायुसेना के जवानों के एक प्रशिक्षक की यहां बुधवार को एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई। दुर्घटना रेड रोड पर हुई, जहां गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही थी। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “कॉर्परल अभिमन्यु गौड़ परेड का नेतृत्व कर रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑडी कार सुरक्षा नाके को तोड़ते हुए अभ्यास क्षेत्र में जा घुसी और उन्हें टक्कर मार दी। गौड़ को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।”

हादसे के बाद आरोपी कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शहर के पुलिस आयुक्त सुराजीत कर पुरकायस्थ ने कहा, “कार चालक की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि कार सुरक्षा नाके को तोड़ते हुए अभ्यास क्षेत्र में कैसे जा घुसी?”

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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