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मनोरंजन

‘ये है मोहब्बतें’ की कहानी ‘खून भरी मांग’ जैसी

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'ये है मोहब्बतें' की कहानी, रेखा अभिनीत 1988 की फिल्म 'खून भरी मांग' जैसी

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मुंबई| लोकप्रिय धारावाहिक ‘ये है मोहब्बतें’ की कहानी रेखा अभिनीत 1988 की फिल्म ‘खून भरी मांग’ जैसी होने जा रही है। इसमें अभिनेत्री का पति पानी में धक्का दे देता है और मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं। धारावाहिक के आगामी प्रकरण में इशिता (दिव्यंका) के साथ वही कहानी दोहराई जाएगी, जब इशिता पर भी मगरमच्छ हमला करेगा। दरअसल जब इशिता, पानी में डूबने से शगुन (अनिता हस्सनंदनी) को बचाती है तो मगरमच्छ इशिता के चेहरे पर हमला कर देता है।

सेट पर मौजूद एक सूत्र ने बताया, “इशिता को हमेशा की तरह अपने परिवार को बचाते, साहसी कदम उठाते देखा जाएगा। इसमें उन्हें बस चलाते या पानी के दृश्य में दिखाया जाएगा। यह दृश्य प्रसिद्ध फिल्म ‘खून भरी मांग’ के दृश्य से प्रेरित है, जिसके बाद एक खास मोड़ आएगा।” इस घटना के बाद, इशिता के खराब चेहरे के साथ कुछ समय का अंतराल दिखाए जाने की उम्मीद है। धारावाहिक ‘ये है मोहब्बतें’ का प्रसारण टेलीविजन चैनल स्टार प्लस पर होता है।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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