मनोरंजन
‘एत्ती’ के लिए अर्थव ने लिया राष्ट्रमंडल खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण
चेन्नई| अभिनेता अर्थव ने अपनी आगामी तमिल फिल्म ‘एत्ती’ में अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए राष्ट्रमंडल खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण लिया। फिल्म में अर्थव बाधा दौड़ धावक की भूमिका निभा रहे हैं। अर्थव ने आईएएनएस को बताया, “खिलाड़ी की भूमिका निभाने के लिए मैं बिल्कुल उनके जैसा ही दिखना चाहता था और यह तभी संभव था जब मैं उनके जैसा ही प्रशिक्षण लेता। इसके लिए मैंने कठिन व्यायाम किया।”
फिल्म के लिए अभिनेता ने सिक्स पैक एब्स भी बनाए।
अपने शारीरिक बदलाव के बारे में अर्थव ने कहा कि यह बदलाव एक रात में नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया।
‘एत्ती’ के लिए प्रशिक्षण के दौरान अर्थव दो अन्य फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे।
इस बारे में अर्थव ने कहा, “मैंने ध्यान रखा कि मेरे व्यायाम की दिनचर्या में कोई बाधा न आए। दो फिल्मों पर साथ में काम करते हुए भी मैंने ‘एत्ती’ के लिए प्रशिक्षण के लिए समय निकाल लिया।”
फिल्म का निर्देशन रवि अरसु ने किया है।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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