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संवैधानिक-नैतिक दायित्व निभाने में मोदी विफल : कांग्रेस
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्रवाई नहीं करना यह साबित करता है कि वह अपना ‘संवैधानिक और नैतिक दायित्व’ निभाने में विफल रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, “प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर खरे नहीं उतरे हैं।”
दादरी में मुस्लिम व्यक्ति की पीट पीटकर की गई हत्या पर शर्मा ने कहा कि मोदी ने इस मामले में चुप्पी तभी तोड़ी जब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने कहा, “वह (मोदी) तभी बोले जब राष्ट्रपति को सहिष्णुता, सह अस्तित्व, लोकतंत्र और भारत के बहुलतावादी समाज के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा।”
शर्मा ने कहा, “प्रधानमंत्री लोगों को यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने भारत को बदल दिया है। लेकिन, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह तो भारत को संभाल कर भी नहीं रख सके। यहां तक कि संविधान से मिले अधिकार भी हमलों के दायरे में हैं।” शर्मा ने कहा कि देश का मौजूदा माहौल नागरिकों के बीच ‘गहरी चिंता’ पैदा कर रहा है और लोग खुद को ‘असुरक्षित महसूस’ कर रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा नेताओं को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की फटकार महज दिखावा है। लेकिन, इससे कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा गुंडागर्दी की आलोचना करने पर शर्मा ने कहा, “दुनिया में देश की छवि खराब करने वाले लोगों, तत्वों, संगठनों के खिलाफ नजर आने वाली कार्रवाई होनी चाहिए।” उन्होंने कहा, “भाजपा और संघ परिवार से अलग नजरिया रखने वालों पर सीधे हमला बोला जा रहा है। यहां तक कि विरोध जताने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को सुनने के बजाय, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है।”
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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