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मनोरंजन

रियलिटी शो में साथ आएंगी केंडल, कारा

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मॉडल केंडल जेनर और कारा डेलेवीन साथ मिलकर रियलिटी टीवी शो शुरू करने पर विचार कर रही हैं। वेबसाइट ‘फीमेलफर्स्ट डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार दोनों मॉडल एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। यह शो में दोनों के करियर, कामयाबी का मंत्र और इस मुकाम तक पहुंचने के सफर के बारे में होगा।

पत्रिका ‘लाइफ एंड स्टाइल’ के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, “केंडल और कारा का साथ में रियलिटी शो शुरू करना टेलीविजन जगत में बड़ा धमाका होगा, क्योंकि दोनों ही दुनिया की सबसे लोकप्रिय सुपर मॉडलों में शामिल हैं।”

सूत्र ने बताया, “शो में दोनों सुपरमॉडल अपनी जीवनशैली, करियर और अपने प्रेम संबंधों का खुलासा और चर्चा करेंगी।”

शो के निर्माताओं को लगता है कि केंडल और कारा जो कि आपस में अच्छी सहेलियां भी हैं, साथ मिलकर शो के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया में धमाल मचा सकती हैं।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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