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मनोरंजन

कई फिल्में करना चाहते हैं कुणाल कपूर

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अभिनेता कुणाल कपूर करीब तीन साल बाद नीला माधब पांडा निर्देशित फिल्म ‘कौन कितने पानी में’ से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वह कई फिल्में करना चाहते हैं। कुणाल पिछली बार ‘लव शव ते चिकन खुराना’ (2012) फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ नजर आए थे।

कुणाल यहां बुधवार को ‘कौन कितने पानी में’ के ट्रेलर लांच पर मौजूद थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि वह कम फिल्में क्यों कर रहे हैं और क्या इस फिल्म के बाद और फिल्में करने की कोई योजना है?

जवाब में उन्होंने कहा, “मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं। जब मैंने अपने करियर पर एक नजर डाली तो मुझे अहसास हुआ कि मैंने बहुत कम फिल्में की हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छी बात है। मेरी ढेर सारी फिल्में करने की इच्छा है।”

कुणाल ने मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन निर्देशित ‘मीनाक्षी : अ टेल ऑफ थ्री सिटीज’ से फिल्मों में कदम रखा। वह ‘रंग दे बसंती’, ‘लागा चुनरी में दाग’, ‘डॉन’ और ‘आजा नच ले’ जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं।

प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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