मनोरंजन
शाहरुख के 23 साल पूरे, कहा सलमान से कोई ‘टक्कर’ नहीं
बॉलीवुड के ‘बादशाह’ शाहरुख खान ने सिनेजगत में 23 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने इस सफर में साथ देने के लिए अपने शुभचिंतकों और फिल्म समीक्षकों को धन्यवाद दिया। शाहरुख (49) ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभी का आभार जताया।
वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, “ट्विटर पर मौजूद सभी लोगों को हैलो, सबसे पहले देरी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं एक स्टार हूं, तो थोड़ा लेट हो सकता हूं। नहीं, मैं आप सभी का हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम उस साथ के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने बनाए रखा।”
शाहरुख ने ‘फौजी’ और ‘सर्कस’ जैसे धारावाहिकों में अभिनय करने के बाद ‘दीवाना’ (1992) फिल्म से हिंदी सिनेजगत में कदम रखा। उन्होंने 23 साल के इस सफर के लिए 23 चीजों को धन्यवाद दिया।
वर्ष 2016 की ईद पर बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की ‘रईस’ और उनके प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले सलमान खान की ‘सुल्तान’ में ‘टक्कर’ होगी। लेकिन शाहरुख इसे टक्कर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वे दोनों अब ‘अच्छे दोस्त’ हैं।
यह पूछे जाने पर कि ‘रईस’ और ‘सुल्तान’ एक ही दिन रिलीज होने को किस तरह देखते हैं? किंग खान ने कहा, “यह टक्कर नहीं है। हम दोनों अब अच्छे दोस्त हैं इसलिए हम सब कुछ साथ करेंगे..हम हमारी फिल्में भी साथ में रिलीज करेंगे।”
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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