प्रादेशिक
बिहार : पोलियो टीकाकरण के बाद बच्चे की मौत
हाजीपुर| बिहार के वैशाली जिले में गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के साहपुर गांव में कथित तौर पर पोलियो रोधी दवा की खुराक दिए जाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई तथा छह अन्य बीमार हो गए। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ‘पोलियो ड्रॉप’ पीने के बाद ही गांव के सात बच्चे बीमारी हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में उपचार के दौरान जान चली गई।
वैशाली जिले के सिविल सर्जन डॉ़ रामाशीष प्रसाद ने शनिवार को बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
उन्होंने कहा, “किसी भी ड्रॉप के पीने या टीकाकरण के कारण अभी तक कहीं साहपुर गांव इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। टीकाकरण जिले के अन्य स्थानों पर भी किया गया है। मामले की जांच के लिए चिकित्सकों का एक दल गांव भी भेजा गया है।”
इधर, मृतक बच्चे के पिता शेषनाथ यादव का आरोप है कि ‘पोलियो ड्रॉप’ पीने के बाद ही गांव के सात बच्चों की तबियत बिगड़ी। बच्चों को पहले बुखार हुआ और फिर वे उल्टी करने लगे। सभी बच्चों को शनिवार सुबह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके बच्चे की मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि साहपुर में शुक्रवार को आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविकाओं ने बच्चों को ‘पोलियो ड्रॉप’ पिलाया था।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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