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बिहार : दुष्कर्म की कोशिश करने वाला पिता गिरफ्तार

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पटना| पटना के बुद्घा कॉलोनी क्षेत्र से पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी ही 14 वर्षीय पुत्री के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की कोशिश की तथा उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपी रिक्शा चलाता है। बुद्घा कॉलोनी थाने के प्रभारी मुकेश कुंवर ने बुधवार को बताया कि पीड़िता का आरोप है कि उसका पिता कर्मवीर सिंह लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता है और दुष्कर्म करने की कोशिश करता है।

आरोप है कि सोमवार को एक बार फिर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तब आरोपी चाकू से उस पर वार कर दिया। किसी तरह पीड़िता स्थानीय लोगों की मदद से थाने पहुंची और इसकी शिकायत की।

पीड़िता की मां का कहना है कि पिछले करीब छह महीने से उसका पति अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि जब वह काम करने जाती है, पुत्री घर में अकेली होती है। कुंवर ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार बुद्घा कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा त्वरित कारवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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