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मनोरंजन

शरमन को सेक्स कॉमेडी फिल्मों से हिचक

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मशहूर हास्य अभिनेता शरमन जोशी का कहना है कि वह इस वक्त सेक्स कॉमेडी फिल्म में काम करने को लेकर सहज नहीं हैं। शरमन ने आईएएनएस को बताया, “सेक्स कॉमेडी फिल्में देखकर लुत्फ उठाया जा सकता है, लेकिन मैं किसी वजह से सेक्स कॉमेडी फिल्में करने से शर्माता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि कभी ऐसा नहीं करूंगा। भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन निकट भविष्य में मैं सेक्स कॉमेडी फिल्म नहीं कर रहा।

शरमन ने पिछले कुछ वर्षो में एक के बाद एक ‘सुपर नानी’, ‘गैंग ऑफ घोस्ट्स’ और ‘वार छोड़ ना यार’ जैसी असफल फिल्में दीं, लेकिन वह अपने आप पर भरोसा बनाए रखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “हम सभी एक बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन इसका सामना करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका इसे सकारात्मक रूप से देखना है। हम बस यही कर सकते हैं। यह एक रचनात्मक कार्य क्षेत्र है। कभी-कभी चीजें हमारे मुतािंबक नहीं होतीं।”

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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