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जेटली ने विदेशी निवेशकों को दिया सुधार का भरोसा
न्यूयार्क। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में सुधार की गति और पेरशान करने वाली कर व्यवस्था को लेकर यहां विदेशी निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश की। न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करने के बाद जेटली ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, “सुधार की गति में तेजी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नीति में स्थिरता की चिंता भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की गतिविधि एक ही दिशा में है।”
उन्होंने कहा, “निवेशक भारत में बढ़चढ़कर निवेश करने की सोच रहे हैं।” वित्त मंत्री एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 10 दिनों की अमेरिका यात्रा पर हैं। जेटली ने 2015-16 के बजट में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को एक अप्रैल से न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट दे दी थी। उन्होंने कहा कि भारत की कर व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
एफआईआई को पूंजीगत लाभ पर एमएटी से छूट देने की उनकी घोषणा के बाद भी आयकर विभाग ने 90 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को नोटिस भेज दिया था। एमएटी पर चिंता के कारण विदेशी निवेशकों ने छह मई को 63 करोड़ डॉलर के शेयर और बांड की बिकवाली कर दी थी, जो जनवरी 2014 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के आठ पूर्व अध्यक्षों और वर्तमान अध्यक्ष ज्योत्स्ना सूरी जेटली के साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ सदस्यसों का भी एक प्रतिनिधि मंडल जेटली के साथ गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाला है। जेटली का दौरा 25 जून को समाप्त होगा।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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