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यूपीसीपीएमटी-2015 का परिणाम घोषित, आगरा के रौनक रहे अव्वल

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लखनऊ| उत्तर प्रदेश कम्बाइंड प्री मेडिकल टेस्ट (यूपीसीपीएमटी) प्रवेश परीक्षा 2015 के परिणाम रविवार देर रात घोषित किए गए। आगरा के रौनक जैन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरा स्थान दिल्ली के सहर्ष सिंह को मिला है। हमीरपुर की वैशाली सिंह बालिकाओं में अव्वल हैं।

परीक्षा संचालन समिति के चेयरमैन और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो़ अशोक कुमार ने बताया कि वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने अंक भी देख सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 200 अंकों की इस परीक्षा में रौनक को 171 अंक मिले हैं, वहीं वैशाली सिंह ने 170 अंक प्राप्त हुए।

कुलपति ने केवल 57 दिनों की अल्प अवधि में पूरी परीक्षा प्रक्रिया के सफल संपादन के लिए उप्र शासन और परीक्षा व्यवस्था में योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों विशेषकर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने परीक्षा की पवित्रता भंग करने की साजिश का खुलासा करके परीक्षा की शुचिता स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

गौरतलब है कि उप्र सरकार ने 10 मार्च को गोरखपुर विश्वविद्यालय को इस परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपा था। 25 मई को 15 शहरों के 233 केंद्रों पर कुल 1,21,997 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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