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छत्तीसगढ़ में 3 किस्म के आम वाला अनोखा पेड़

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रायपुर| कहावत है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मेहनत का फल अनोखा भी हो सकता है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित चारभाठा गांव के किसान खेमन साहू को अपने आम के बाग से ऐसे ही अनोखे फल मिलते हैं। खेमन ने अपने आम के बाग में आम की एक विशेष पौध विकसित कर लगाई है। इस पौध के पेड़ों पर तीन तरह के आम लगे हैं। वैज्ञानिक तकनीक से तैयार इन पेड़ों पर लगे आमों के प्रकार, नाम और स्वाद भी अलग-अलग हैं।

पांच-छह फीट ऊंचे इन पेड़ों में इतने सारे आम लगे हैं कि डालियां झुक गई हैं। ऐसे में फलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें जमीन पर खड़े-खड़े गिना व तोड़ा जा सकता है। खेमन का बाग देखने आसपास के गांवों के भी लोग पहुंचते हैं।

जंगल से लगते गांव चारभाठा को किसान खेमन ने नई पहचान दी है। उन्होंने अपने 10 एकड़ के आम के बाग में विज्ञान की बदौलत लीक से हटकर नया प्रयोग कर दिखाया है।

केवल पांच-छह फीट के पेड़ों पर तीन अलग-अलग किस्म के ढेरों आम लदे हुए हैं। फिलहाल यह आम आचार डालने लायक हो गए हैं, अब बस इनके पकने का इंतजार है।

खेमन ने बताया कि उनके बाग में सभी छोटे आम के पेड़ क्रॉस पद्धति या ग्राफ्टिंग पद्धति के हैं। क्रॉस पद्धति में अलग-अलग किस्म जैसे दशहरी, लंगड़ा और कलमी आम के बीज जमीन में रोपे जाते हैं। इसके बाद उस स्थान पर नियमित रूप से पानी डालते हैं। वहां उगाए गए आम के पेड़ जब दो फीट से बड़े हो जाते हैं, तब उनमें से एक की कलम (डंगाल) काटकर दूसरे पेड़ की कलम काटकर वहां जोड़ दी जाती है। इसी पेड़ की एक अन्य कलम काटकर उस जगह आम की तीसरी किस्म के पेड़ की कलम जोड़ दी जाती है। उसके बाद उन जोड़ों पर कसकर कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है। लगभग 15 दिन बाद काटकर जोड़ी गईं कलम अच्छे से चिपक जाती हैं। यह पेड़ अब तीन नस्ल का हो जाता है।

डेढ़ से दो साल बाद इस पेड़ पर आम लगने लगते हैं। यह पेड़ अधिकतम पांच से सात फीट के रहते हैं। खेमन ने इस पद्धति से अपने बाग में कई पेड़ लगाए हैं।

बकौल खेमन शुरुआत में सरकारी मदद ली थी, लेकिन अब बिना किसी मदद के सफल तरीके से खेती कर रहा हूं। मेरे बाग में कई लोग मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और नए प्रयोग करने की सोच रहा हूं।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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