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मनोरंजन

‘गब्बर..’ की कमाई नेपाल को देने का फैसला मेरा नहीं : अक्षय

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मुंबई | आने वाली फिल्म ‘गब्बर इन बैक’ के पहले दिन की कमाई नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान करने की अफवाह के बारे में फिल्म के नायक अक्षय कुमार का कहना है कि ऐसे फैसले फिल्म के निर्माताओं द्वारा लिए जाते हैं। अक्षय ने यह भी कहा कि उन्हें नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद में अपना योगदान देने के लिए किसी फिल्म की कमाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

अक्षय ने अपनी यह राय ट्विटर पर जाहिर की। उन्होंने लिखा, “अफवाह है कि मैं ‘गब्बर इज बैक’ के पहले दिन की कमाई नेपाल भूकंप पीड़ितों को दे रहा हूं। पहली बात तो यह कि मैं फिल्म का निर्माता नहीं हूं, तो ऐसे फैसले मैं नहीं ले सकता, दूसरी बात यह कि अपना योगदान देने के लिए मुझे फिल्म प्रदर्शित होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।” कृष निर्देशित फिल्म ‘गब्बर इज बैक’ के निर्माता संजय लीला भंसाली और वियाकॉम18 मोशन पिक्च र्स हैं। फिल्म 2000 में आई तमिल फिल्म ‘रमना’ की हिंदी रीमेक है। श्रुति हासन और सुनील ग्रोवर ने भी फिल्म में काम किया है। फिल्म एक मई को सिनेमाघरों में आ रही है।

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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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