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नेशनल

अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, वकीलों से ज्यादा मुलाकात वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में उनकी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो से बढ़ाकर पांच बार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने 4 अप्रैल को ये याचिका दाखिल की थी जिसमें मांग की गई थी उन्हें इनके वकीलों से मिलने का समय बढ़ाया जाए। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि वह विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए काफी कानूनी काम की आवश्यकता है।

केजरीवाल ने तर्क दिया था कि कामकाम सही तरीके से देखने के लिए भी उनके वकीलों और पार्टी के लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ कई मामलों में उनके खिलाफ चल रहे केस के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी मामले को समझने और समझाने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल के वकील ने इसे बुनियादी कानूनी अधिकार बताते हुए हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मुलाकात का समय मांगा।

वहीं ईडी के वकील ने केजरीवाल के वकील की दलीलों पर कहा कि हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की मांग जेल मैन्यूअल के खिलाफ है। क्योंकि जब कोई शख्स जेल में होता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। केजरीवाल को पहले ही वकीलों के साथ सप्ताह में दो मीटिंग करने का आदेश दिया जा चुका है। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि इन मीटिंग्स का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

इससे पहले ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती है। बता दें कि ईडी द्वारा 9 बार समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

नेशनल

सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।

सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’

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