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प्रादेशिक

पेटीएम के कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, नौकरी जाने के डर से उठाया खौफनाक कदम

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इंदौर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के 35 वर्षीय कर्मचारी ने इंदौर में कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने शुरुआती जानकारी के हवाले से बताया कि पेटीएम कर्मचारी अपनी नौकरी खोने के डर से पिछले कुछ दिनों से दबाव में था। लसूड़िया पुलिस थाने के प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि पेटीएम के कर्मचारी गौरव गुप्ता (35) ने अपने घर में रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सोनी ने बताया, ‘‘हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि गुप्ता इस आशंका के चलते दबाव में थे कि पेटीएम बंद हो सकता है जिससे उनका रोजगार चला जाएगा। हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं।’’ थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को गुप्ता का सुसाइड नोट नहीं मिला है और उनके शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है।

उन्होंने बताया कि पेटीएम कर्मचारी की मौत के मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा था। केंद्रीय बैंक ने इसकी समयसीमा अब बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है।

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प्रादेशिक

नशे में धुत बिल्डर के बेटे ने पोर्शे कार से दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कुचलकर मार डाला, कोर्ट ने निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ा

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पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं अब इस हादसे के आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसने आरोपी 17 साल के लड़के के पिता को हिरासत में लिया है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘हमने किशोर के पिता को छत्रपति संभाजी नगर से हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है. उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी के पिता रियल एस्टेट डेवलपर हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत और एक कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार के मालिकों व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे की जांच क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की गई है। धारा 75 किसी बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करना, या किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों की तरफ धकेलने से संबंधित है, जबकि धारा 77 किसी बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की सप्लाई करने से संबंधित है।

FIR के अनुसार, आरोपी का पिता जानता था कि उसके बेटे के पार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद भी उसे कार दी गई। ऐसा कर उसके जीवन को खतरे में डाल गया। साथ ही साथ पार्टी करने की इजाजत दी गई, जबकि पिता को पता था कि वह शराब पीता है। बताया गया है कि दोस्तों का एक ग्रुप पार्टी करने के बाद रविवार सुबह करीब 3.15 बजे मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, तभी कल्याणी नगर जंक्शन पर तेज रफ्तार पोर्श कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। दोनों इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।

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