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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान: इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 14 साल जेल की सजा व 78 करोड़ का जुर्माना

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Imran Khan and his wife Bushra sentenced to 14 years in jail and fined Rs 78 crore

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।

मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को सजा सुनाने के लिए जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर खुद पहुंचे।फैसले के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 साल तक के लिए कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इमरान और बुशरा पर 78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बुशरा कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंचीं।

क्या है तोशाखाना मामला?

तोशाखाना (राज्य भंडार) मामले में पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं। तोशाखाना के नियमों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रख सकते हैं।

उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा। यह मामला देश के अन्य तोशाखाना मामलों से अलग है।

इसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में उन्हें राज्य के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने के लिए दोषी ठहराया था। इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में हो चुकी है 10 साल की सजा

गौरतलब है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट (OSA) के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया।

71 वर्षीय इमरान खान और 67 वर्षीय शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। जेल से ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत की सुनवाई में वर्चुअली शामिल हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश के सांसद की कोलकाता में हत्या, फ्लैट में मिले शव के टुकड़े, पुलिस जांच में जुटी

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश के एक सांसद की हत्या कर दी गई है। सांसद की पहचान अनवारुल अजीम के रूप में हुई है। अनवारुल के शव के कुछ टुकड़े कोलकाता स्थित एक फ्लैट से बरामद हुए हैं जहां वो रुके हुए थे। इस मामले में बांग्लादेश में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये 2 लोग हत्या करके बांग्लादेश भाग गए। हालांकि अभी तक इस घटना पर बहुत विस्तृत जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

बांग्लादेश की झेनाइदाह -4 निर्वाचन क्षेत्र अनवारुल अजीम पश्चिम बंगाल में इलाज करवाने के लिए आए थे। कोलकाता पुलिस के मुताबिक यह एक सोची-समझी हत्या थी। बांग्लादेश की संसद की वेबसाइट के मुताबिक, अजीम बांग्लादेश अवामी लीग के सदस्य थे। वे तीन बार के सांसद थे। अजीम खुलना डिवीजन के मधुगंज के रहने वाले थे। उनकी पहचान सांसद के इतर बिजनेसमैन और किसान की भी थी।

बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, कोलकाता पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा, “उनके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया गया था। शरीर के कुछ हिस्सों को कोलकाता के न्यू टाउन में संजीव गार्डन के एक फ्लैट से बरामद किया गया है।

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