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मुख्य समाचार

सबूत न मिलने के कराण दो मामलों में बरी हुआ आतंकी टुंडा

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Abdul_Karim_Tunda

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नई दिल्ली। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली की एक अदालत ने विस्फोट के दो अलग अलग मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया सबूत नहीं हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने टुंडा को गुरुवार को जिन दो बम धमाकों के मामलों में बरी किया, वो वर्ष 1997 के हैं। इनमें पहला विस्फोट करोलबाग और दूसरा विस्फोट सदर बाजार में हुआ था। टुंडा को जिन मामलों में बरी किया गया उन दोनों मामलों में उसका नाम अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस के आरोपपत्र में था।

उल्लेखनीय है कि 73 वर्षीय टुंडा उन 20 आतंकवादियों में शामिल था जिन्हें भारत ने पाकिस्तान से 26-11 के मुंबई हमलों के बाद सौंपने को कहा था।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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