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नेशनल

समलैंगिक विवाह को वैध करने से समाज में जाएगा गलत सन्देश: केंद्र सरकार

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Same Gender Couple Marriage

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नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को वैध करने की मांग वाली याचिकाओं पर बीते दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विवाह को वैध करार दिए बगैर सामाजिक अधिकार देने के बारे में पूछा। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार इस जोड़े को सामाजिक कल्याण के लाभ देने को तैयार है?

भाई-बहन के यौन संबंध का जिक्र

केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई चंद्रचूड़ से कहा कि इस विवाह के वैध होने से समाज पर बहुत गलत असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कल को भाई-बहन के यौन संबंध को वैध करने की भी मांग उठने लगेगी। इस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर कोई अदालत विचार नहीं कर सकती क्योंकि यह वैसे भी अनाचार है।

सामाजिक लाभ देने पर हो विचार

इसके बाद पीठ ने सॉलिस्टर जनरल से कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही समलैंगिक विवाह को वैध किए बिना सामाजिक लाभ देने का हल खोजना चाहिए। उन्होंने इसके लिए केंद्र को 3 मई का समय दिया।

CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से पूछा कि क्या समलैंगिक जोड़ों को ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने, बीमा पालिसी में साथी को नामित करने समेत कई दूसरी वित्तीय सुरक्षा दी जा सकती है? उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी इन चीजों पर विचार कर सकते हैं।

कई कानूनी प्रावधान होंगे प्रभावित

इस तरह के विवाह को वैध करने को गलत ठहराते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इससे अन्य कानूनों के 160 प्राविधानों पर असर पड़ेगा। तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को इस मामले की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मामला सुलझाते-सुलझाते कई और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।  उन्होंने कहा कि इसे संसद पर ही छोड़ देना चाहिए। संसद चाहेगी तो एक नया कानून बना लेगी।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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