नेशनल
नहीं होगी श्रद्धा हत्याकांड की सीबीआई जांच, कोर्ट ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस की जांच चल रही है। जांच में हस्तक्षेप करने वाली याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
बता दें कि 18 मई को 26 साल की श्रद्धा वाकर की उसके प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या को लेकर भयानक खुलासे हुए थे।
श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। वकील ने मांग की है कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।
याचिकाकर्ता वकील जोशिना तुली ने तर्क दिया है कि कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ सबूतों और गवाहों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है, इसलिए छह महीने पहले हुई हत्या की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाए।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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