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सड़क के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की नहीं: असदुद्दीन ओवैसी
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहा है।
ओवैसी ने कहा देख लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जहां-जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहा है। मदरसों को गिराया जा रहा है। गुजरात में क्या हुआ बताइए। कहा गया कि मुसलमानों ने डांडिया में पत्थर फेंके।
पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों की पकड़ा और उन्हें बीच रास्ते पर लेकर आए। इन लोगों को एक खंभे से बांध दिया गया। वहां पर 300-400 लोग खड़े थे। पुलिसकर्मी जैसे ही मुसलमान की पीठ पर लाठी मारता है, वहां बैठे लोग नारे लगाने लगते हैं।’
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असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान को सड़क पर लाकर मारा जाना जुल्म नहीं तो क्या है? क्या यही भारत का लोकतंत्र है? क्या यह भारत का संविधान है? आखिर मौलिक अधिकार, कानून-व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता कहां है? उन्होंने कहा कि सड़क के कुत्ते की इज्जत है लेकिन मुसलमान की नहीं।
क्या यही है हमारी इज्जत
ओवैसी ने कहा, ‘मुसलमानों को सड़क पर लाकर पीटा जाता है। क्या यही हमारी इज्जत है? क्या यही हमारी जान की कीमत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों हैं? मोदी जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे, वहां पुलिसवाले मुसलमान को सड़क पर लाकर लाठी से मारते हैं और वहां खड़े लोग सीटी मारते हैं। इसकी वीडियो बनाई जाती है।’
मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘मैं पूछता हूं कि कोर्ट किस लिए है? पुलिस किस काम के लिए है? इन्हें बंद कर दीजिए। चुनाव आएगा तो लोग बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं होने वाला हूं। जिस किसी पर भी जुल्म होगा, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता हूं। जब तक मेरी जिंदगी है, मैं लड़ता रहूंगा।’
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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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