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कर्नाटक में फिर शुरू हुआ हिजाब विवाद, छात्राओं ने किया कक्षा का बहिष्कार

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बेंगलुरु। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के कक्षाओं में ड्रेस पहनने को लेकर दिए आदेश के बावजूद मैंगलोर यूनिवर्सिटी में छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर अड़ी हैं।

आज शनिवार को भी वे हिजाब पहनते हुए कॉलेज पहुंची लेकिन जब उन्हें कक्षा में घुसने के लिए हिजाब उतारने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद वे वापस लौट गईं।

 

इससे पहले हिजाब न पहनने को लेकर गुरुवार के दिन भी कुछ छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा गुरुवार को एक बार फिर तब सामने आया जब मैंगलोर के यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और आरोप लगाते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

शनिवार को हिजाब पहनकर कुछ छात्राएं कॉलेज पहुंची लेकिन प्रिंसिपल अनुसूया राय ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद वे लाइब्रेरी की ओर गईं लेकिन वहां भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। फिर वे वापस लौट गईं।

सीएम बसवराज और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा

विवाद पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मुद्दा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत पहले ही अपना फैसला दे चुकी है। हर कोई अदालत के निर्देश का पालन कर रहा है। अदालतें जो भी फैसला लेती हैं, उसका पालन करना होता है।

शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य भर के स्कूल और कॉलेज परिसरों में केवल वर्दी की अनुमति है। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन करने पर जोर दिया।

गौरतलब है कि 14 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। इसलिए अदालत ने कक्षाओं में ड्रेस पहनने के निर्देश जारी किए थे।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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