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मनोरंजन

मलाइका अरोरा हुई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, बीते दिन हुआ था कार एक्सीडेंट

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बॉलीवुड की लोकप्रिय एक्ट्रेस मलाइका अरोरा का बीते दिन एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक उन्हें इस कार एक्सीडेंट में मामूली चोटें आई थी। आज उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्ट्रेस अपने घर पहुंच चुकी हैं।

Malaika Arora hospitalised after getting injured in a car accident | Masala  News – India TV

ससे पहले अपोलो हॉस्पिटल ने बयान जारी करते हुए कहा था कि मलाइका को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। मलाइका का सीटी स्कैन किया गया था और केवल ऑबजर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था।

जानिए कैसे हुई दुर्घटना?

Malaika Arora hospitalised after getting injured in car accident, sister  Amrita confirms she's getting better -Exclusive! | Hindi Movie News - Times  of India

बता दें कि शनिवार रात को मलाइका की कार का ऐक्सिडेंट एक्सप्रेस वे पर खोपोली के पास हुआ था। मलाइका पुणे में एक फैशन अटैंड करने के बाद मुंबई वापस लौट रही थी। इससे पहले मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा ने बताया था कि मलाइका पहले से बेहतर हैं।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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