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प्रादेशिक

मध्य प्रदेश में गर्मी और बढ़ने के आसार

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भोपाल| पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी कम होने से शुक्रवार सुबह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम गर्म रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गर्मी व तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। राज्य में अन्य दिनों की तुलना में शुक्रवार सुबह अधिक गर्म रही। धूप में तल्खी महसूस की गई। हवा बंद रही। बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में उछाल आया है। मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी नहीं आ रही हैं। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ भी खत्म हो गया है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान गर्मी और बढ़ने की आशंका है।

राजधानी भोपाल में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री, इंदौर में 19.5 डिग्री, ग्वालियर में 20.6 डिग्री और जबलपुर में 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गुरुवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री, इंदौर में 33.8 डिग्री, ग्वालियर में 34.2 डिग्री और जबलपुर में 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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