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मुख्य समाचार

कोहली के कप्तानी छोड़ने पर बुमराह ने किया ये बड़ा खुलासा, बताई ये बात

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नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को खुलासा किया है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में केपटाउन टेस्ट के बाद एक बैठक में टीम को पहले ही सूचित कर दिया था।

बुमराह ने कहा, हम एक टीम के रूप में उनके बहुत करीब रहे हैं। उन्होंने एक बैठक में हमसे कहा कि वह टेस्ट कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने हमें एक टीम के रूप में इसकी जानकारी दी। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व को बहुत महत्व देते हैं।

बुमराह ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने उन्हें एक टीम के रूप में टेस्ट में उनके योगदान के लिए बधाई दी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। यही बातचीत उनके साथ हुई।

बुमराह ने आगे कहा कि पूर्व कप्तान कोहली हमेशा ग्रुप में लीडर रहेंगे। उनकी टिप्पणी कोहली द्वारा शनिवार को घोषणा किए जाने के बाद आई है कि जब वह तत्काल प्रभाव से टेस्ट कप्तानी से हट गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से पार्ल में शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज, एक खिलाड़ी के रूप में उनकी पहली सफेद गेंद वाली सीरीज होगी।

उन्होंने कहा, देखिए, मैं उनको लेकर कोई फैसला करने के लिए यहां नहीं हूं। लेकिन हां, व्यक्तिगत रूप से हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। वह जानते हैं कि वह किस मानसिक स्थिति में हैं। हम इसका सम्मान करते हैं और मुझे उनके नेतृत्व में खेलने में बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने अपना टेस्ट डेब्यू उन्हीं के नेतृत्व किया था।

उन्होंने आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वह बहुत सारी ऊर्जा टीम के लिए लाते हैं। वह हमेशा समूह में एक लीडर रहेंगे और उसका योगदान बहुत बड़ा रहा है और आगे भी बहुत बड़ा होने जा रहा है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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