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‘जोखिम में’ देशों से आए 6 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार सुबह कहा कि ‘जोखिम में’ देशों से आने वाले छह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों – जिनमें अत्यधिक पारगम्य ओमाइक्रोन तनाव के मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सभी छह या तो स्पर्शोन्मुख या हल्के रोगसूचक हैं और उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं। सभी छह यात्रियों की संपर्क ट्रेसिंग की जा रही है।
छह में से तीन का पता मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और मीरा-भयंदर क्षेत्रों में लगाया गया है, जबकि चौथा पुणे का है। दो अन्य – नाइजीरिया से आने वाले लोग पिंपरी-चिंचवाड़ से हैं। भारत में ओमाइक्रोन कोविड स्ट्रेन के प्रवेश और प्रसार पर बढ़ती चिंता के बीच आज से, भारत में हवाई अड्डों ने ‘जोखिम में’ देशों के यात्रियों के लिए सख्त संगरोध और परीक्षण नियम लागू किए हैं।
नए नियमों में इन यात्रियों के लिए अनिवार्य परीक्षण शामिल हैं – वे परिणाम घोषित किए बिना हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकते। निगेटिव टेस्ट के बाद सात दिन होम क्वारंटाइन करना होगा। महाराष्ट्र ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ‘जोखिम में’ सूची में शामिल देशों के सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य सात-दिवसीय संस्थागत संगरोध का आदेश दिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और मुख्य भूमि यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ब्राजील, बांग्लादेश, हांगकांग, इज़राइल और देश शामिल हैं। न्यूजीलैंड।
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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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