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मप्र : मीडिया पर भड़काऊ संदेश जारी करने पर कार्रवाई होगी
भोपाल, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। एससी और एसटी कानून को कमजोर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भड़की हिंसा के बाद राजधानी के जिलाधिकारी सुदाम खांडे ने मीडिया पर भड़काऊ संदेश जारी होने पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू कर दी है।
भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जयदीप प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट या बयान दिए जाते हैं तो इस कार्रवाई की जाएगी।
प्रसाद ने बताया कि वॉट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। विवादित पोस्ट को फॉरवर्ड या लाइक करने या उस पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
ज्ञात हो कि सोमवार को भारत बंद के दौरान ग्वालियर-चंबल जिलों में कई स्थानों पर भड़की हिंसा में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं।
ग्वालियर, भिंड और मुरैना के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा आधा दर्जन जिलों में निषेधाज्ञा 144 लगाई गई है।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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