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उच्च न्यायालय ने जेटली-केजरीवाल की मामला वापस लेने की याचिका स्वीकारी
नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा दो मानहानि मामलों को वापस लेने वाली दाखिल संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली। केजरीवाल ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में जेटली के 13 सालों के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से माफी मांग ली थी, जिसके बाद यह याचिका दाखिल की गई।
केजरीवाल के अलावा, आम आदमी पार्टी के जिन चार नेताओं ने जेटली से माफी मांगी है, उनमें आप सांसद संजय सिंह, वरिष्ठ नेता आशुतोष, दीपक बाजपेयी व प्रवक्ता राघव चड्ढा शामिल हैं।
केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि उनके आरोप कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा दिए गए कागजों और सूचना के आधार पर थे। वे चुनिंदा लोग डीडीसीए से संबंधित मामलों की साक्षात जानकारी रखते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने पाया कि इसमें निहित जानकारियां और आरोप निराधार और अनुचित हैं। साथ ही इन आरोपों को लगाने के लिए मुझे स्पष्ट रूप से गलत सूचनाएं दी गईं।
जेटली ने क्षतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की थी।
केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली से सवाल करने के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये शब्द उनके मुवक्किल के हैं, जिसके बाद पिछले साल भाजपा नेता ने दूसरा मुकदमा दायर किया था।
केजरीवाल ने कहा था, जेटली के खिलाफ राम जेठमलानी के अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयान को मेरी मंजूरी नहीं थी।
जेटली द्वारा आप नेता की माफी स्वीकार करने के बाद, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और पटियाला हाउस अदालत के समक्ष संयुक्त आवेदन दाखिल किया, जिसमें आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि के मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई है।
संयुक्त आवेदन में कहा गया है, केजरीवाल और अन्य ने निजी तौर पर बिना शर्त वादी (जेटली) से माफी मांग ली है।
आवेदन में कहा गया है, बचाव पक्ष (आप नेता) के प्रत्येक व्यक्ति ने शिकायकर्ता (जेटली) और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया है।
आवेदन में कहा गया है कि शिकायतकर्ता (जेटली) ने माफी स्वीकार कर ली है।
पटियाला हाउस अदालत ने अभी आवेदन को मंजूरी नहीं दी है।
केजरीवाल ने इसके पहले पिछले महीने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल से माफी मांगी थी।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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