मनोरंजन
‘एनएच10’ के प्रमाणन के लिए कोई समझौता नहीं किया : अनुष्का
अभिनेत्री-निर्मात्री अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘एनएच10’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने मंजूरी दे दी है। सीबीएफसी ने कुछ ऑडियो और एक वीडियो कट के साथ फिल्म को मंजूरी दे दी, जिसके बाद वह सहज हो गई हैं। उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें बहुत अधिक कोशिशें नहीं करनी पड़ी। अनुष्का ने कहा कि फिल्म को ‘ए’ प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद उन्होंने फिल्म की कहानी के साथ कोई समझौता नहीं किया।
अनुष्का शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को कहा, “हम अपनी फिल्म के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। हमें एक वीडियो कट और कुछ ऑडियो कट के साथ फिल्म के लिए ‘ए’ प्रमाण पत्र मिला है, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है।”
उन्होंने कहा, “हमने फिल्म की कहानी के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमने फिल्म में उस हिस्से के साथ कोई समझौता नहीं किया जिसे हम दर्शकों को दिखाना चाहते थे। जो कुछ भी हुआ है हम उससे खुश हैं।”
अनुष्का (26) को लगता है कि फिल्मों का केवल प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह फिल्म देखना चाहता है या नहीं।
फिल्म ‘एनएच10’ को नवदीप सिंह ने निर्देशित किया है।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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