मनोरंजन
जिया की आत्महत्या केस में आरोपित सूरज ने NARCO टेस्ट से किया इनकार, कहां-मैं आतंकवादी नहीं हूं
मुंबई | मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ वर्ष 2013 में जिया खान आत्महत्या मामले में आरोप तय कर दिए हैं। मामले की सुनवाई अब फरवरी के मध्य में शुरू होने की संभावना है। जिया आत्महत्या मामले की सुनवाई लगभग पांच वर्ष बाद होने जा रही है। जिया की मां राबिया खान ने अपनी 25 वर्षीय बेटी का शव जुहू स्थित उसके फ्लैट के बेडरूम में फांसी के फंदे से झूलता पाया था। परिवार और अन्य लोगों की शिकायत के बाद सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
सत्र न्यायाधीश के.डी. शिरभाटे ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सूरज के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत में उस वक्त सूरज मौजूद थे। यदि आरोप सही साबित हुए तो सूरज को अधिकतम 10 वर्षो की जेल हो सकती है। दूसरी ओर इस पूरे मामले में सूरज लगातार अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने नारको टेस्ट को लेकर चल रही चर्चा के बीच कहा है कि वह मुझसे नारको टेस्ट करना चाहते थे मैं सिर्फ आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप दोषी नहीं हैं और अगर कोई आपको अस्पताल के बिस्तर पर लेटाकर आपको रसायनों से इंजेक्शन करना चाहता है क्या यह सही होगा? मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं जो इस तरह का व्यवहार क्यों करना चाहते हैं? हालांकि यह परीक्षण अदालत में भी स्वीकार्य नहीं हैं।
इससे पहले, मुंबई पुलिस ने जनवरी 2014 में एक 450 पृष्ठों का आरोप-पत्र दायर किया था। हालांकि, अक्टूबर 2013 में जिया की मां राबिया खान ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिसके बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।
सीबीआई ने कहा कि मुंबई पुलिस को मिला तीन पन्नों का पत्र जिया ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सूरज से ‘करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न’ के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अमेरिका में जन्मी जिया ने ‘निशब्द’, ‘गजनी’ और ‘हाउसफुल’ जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार और अन्य कलाकारों के साथ काम किया था। वहीं सूरज वर्ष 2015 की बॉलीवुड फिल्म ‘हीरो’ से अभिनेता के तौर पर सामने आए। वह आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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