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मनोरंजन

वायरल हो रहा गीत ‘क्या गुनाह था मेरे बच्चे का’ : डॉ. बीरबल झा

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नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)| हिंदी गीत ‘क्या गुनाह था मेरे बच्चे का’ रिलीज होने के महज एक सप्ताह के भीतर ही वायरल हो गया है। इस गीत के रचयिता डॉ.बीरबल झा ने रविवार को यह कहा। डॉ.बीरबल झा ने आईएएनएस से कहा, गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मासूम प्रद्युम्न की हत्या के बाद उसकी मां सुषमा ठाकुर का बस एक ही सवाल है कि कोई उसे यह बताए कि क्या गुनाह था उसके बच्चे का।

उन्होंने कहा, सुषमा ठाकुर को शायद इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा क्योंकि मासूम की हत्या करने वाला कोई वहशी दरिंदा ही होगा, जिसे हत्या करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपराध उसकी आदत का हिस्सा होता है।

गीतकार डॉ. बीरबल झा ने सुषमा ठाकुर के इस सवाल को मुखर बनाने और समाज को आपराधिक मनोवृति वाले लोगों से सचेत करने के लिए एक गाना लिखा है, ‘क्या गुनाह था मेरे बच्चे का’

झा कहते हैं, ‘क्या गुनाह था मेरे बच्चे का’ उस मां की फरियाद है, जिसके इकलौते बेटे को किसी वहशी दरिंदे ने गला रेतकर मार डाला।

इसे बिहार की गायिका संजना प्रिदर्शनी ने अपनी मधुर आवाज से संवारा है। 14 नवंबर को बाल-दिवस के मौके पर बाल-भयमुक्ति आंदोलन के आगाज में जब पहली बार यह गाना सुनाया गया तो वहां सभा में उपस्थित सभी अतिथियों व बच्चों के माता-पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। इस गाने का वीडियो भी लॉन्च हो चुका है।

डॉ. झा ने बताया कि गाने के वीडियो को लॉन्च हुए महज एक सप्ताह भी नहीं हुआ है लेकिन सोशल नेटवर्किं ग साइट्स व्हाट्स एप के जरिए लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं और यह वायरल हो रहा है।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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