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ग्वालियर में गूंजेगी भूमिहीनों की आवाज

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ग्वालियर, 8 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे जन संसद में आज (बुधवार) यह संदेश गूंजेगा कि भूमिहीनों को भूमि मिले। भूमिहीनों की आवाज उठाने के लिए देश के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राजनेता भी एक मंच पर मौजूद होंगे।

एकता परिषद ने भूमिहीनों से केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में किए गए वादे पूरे न होने पर दो दिवसीय जन संसद का आयोजन किया है। इस जन संसद का आज दूसरा दिन है। यहां रैली निकलेगी और उसके बाद भूमिहीनों की समस्याओं पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी।

परिषद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आज मेला मैदान से फूलबाग मैदान तक रैली निकलेगी। इसके बाद रैली फूलबाग मैदान में जनसंसद में बदल जाएगी। इस जन-संसद को प्रख्यात गांधीवादी डॉ. एस.एन.सुब्बाराव, एकता परिषद के संस्थापक पी वी राजगोपाल, जलपुरुष राजेंद्र सिंह, शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड के पूर्व विधायक, अखिल भारतीय आदिवासी अधिकारी मंच, मजदूर किसान शक्ति संगठन सहित कई संगठनों और राज्यों के प्रतिनिधि संबोधित करेंगे।

इस जनससंद में एकता परिषद के संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष राजगोपाल देश में भूमि सुधार को लेकर 2018 में जन आंदोलन करने की रणनीतिक घोषणा करेंगे। इस रैली और जनसंसद में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 30 विधानसभाओं व डेढ़ दर्जन राज्यों के हजारों प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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