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पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू करें सरकार: मुदित माथुर
लखनऊ| शनिवार को आई०एफ०डब्ल्यू०जे० (IFWJ) का 68वां स्थापना दिवस था| इस उपलक्ष्य पर यू०पी० प्रेस क्लब द्वारा प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी पत्रकारों ने खूब जश्न मनाया|
बता दें कि, इस कार्यक्रम में तमाम मसलों पर चर्चाएं भी की गई | उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों ने संगठन की उपलब्धियों और संगठन द्वारा उनपर होने वाले उत्पीड़न को लेकर हमेशा संघर्षशील रहने की बात कही |
इस मौके पर मौजूद आई०एफ०डब्ल्यू०जे० (IFWJ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव ने बताया कि आई०एफ०डब्ल्यू०जे० (IFWJ) का जन्म 28 अक्टूबर 1950 को जंतर मंतर पर हुआ था | इस संगठन के सदस्य सिर्फ़ श्रमजीवी पत्रकार हो सकते है |
उन्होंने बताया की आई०एफ०डब्ल्यू०जे० (IFWJ) का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, इसके सदस्य के०रामा राव (नेशनल हेराल्ड), व चेलपति राव जैसे दिग्गज पत्रकार रह चुके है|
श्री विक्रम राव ने कहा कि देश और प्रदेश में पिछले एक दशक में पत्रकारों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी है ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे दंड संहिता की धारा 7 में संशोधन कर, पत्रकारों पर हमले को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाएं|
वहीँ सभा में मौजूद आई०एफ०डब्ल्यू०जे० (IFWJ) के विधि सलाहकार मुदित माथुर, उत्तर प्रदेश मान्यता समिति के अध्यक्ष प्रांशु मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय, शिव शरण सिंह ने भी सरकार से आग्रह किया कि, आई०एफ०डब्ल्यू०जे० (IFWJ) की मुहीम “पत्रकार सुरक्षा कानून” को जल्द से जल्द लागू किया जाए|
इधर, सभा में मौजूद अन्य सभी पत्रकारों ने टोल टैक्स में छूट और आवास सम्बंधित मुद्दों पर भी चर्चा की|
इस अवसर पर यू०पी० इकाई के सचिव जोखू तिवारी, रजत मिश्रा,अंकित श्रीवास्तव, अशोक मिश्रा, नितिन,शिव विजय सिंह, जावेद काजिम, एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे |
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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