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मनोरंजन

स्टार इंडिया तेलुगू टेलीविजन जगत में दर्ज करेगा अपनी मौजूदगी

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नई दिल्ली | तेलुगू टेलीविजन जगत में नई रचनात्मकता लाने के उद्देश्य से स्टार इंडिया मा टेलीविजन नेटवर्क के प्रसारण अधिकार खरीद रहा है। इस बारे में बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई। समझौते के तहत जहां स्टार इंडिया तेलुगू टेलीविजन जगत में अपनी मौजूदगी दर्ज करेगा, वहीं तेलुगू टेलीविजन बाजार में भी रचनात्मक विविधता आएगी।

स्टार इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदय शंकर ने कहा, तेलुगू बाजार एक महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन यहां नवाचार की कमी है। हमें यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कर इस स्थिति को बदलना है और सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ाना है। हम मा टीवी नेटवर्क की प्रबंधन टीम की रचनात्मकता और गुणवत्त से काफी प्रभावित हैं। मा टेलीविजन नेटवर्क के अध्यक्ष निम्मागद्दा प्रसाद का कहना है कि दो नेटवर्क कंपनियों का साथ आना तेलुगू टीवी बाजार के लिए फायदेमंद होगा। मा टेलीविजन नेटवर्क तेलुगू भाषा की एक बड़ी प्रसारक है।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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