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कांडला-गोरखपुर गैस पाइपलाइन रोकेगी युवाओं का पलायन : भाजपा

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लखनऊ, 25 सितम्बर (आईएएनएस/आईपीएन)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र और प्रदेश की मोदी-योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कांडला से गोरखपुर तक गैस पाइपलाइन बनाना एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे सामाजिक-आर्थिक बदलाव आएगा, पूर्वाचल और बिहार से नौजवानों का पलायन भी रुकेगा। पार्टी कार्यालय पर सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा कि एलपीजी सिर्फ ईंधन नहीं सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। पूर्वाचल में गैस बाटलिंग प्लांट, खाद कारखाना और एम्स जैसे संस्थान आने से पूर्वाचल, बिहार के साथ सीमावर्ती नेपाल से भी पलायन रुकेगा।

शुक्ल ने कहा, कांडला से गोरखपुर तक गैस पाइपलाइन बनाना मोदी सरकार का बड़ा क्रांतिकारी कदम है। गोरखपुर में 700 करोड़ रुपये की लागत से खुलने वाले सिलेंडर बाटलिंग प्लांट से पूर्वाचल में न केवल सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएगा, बल्कि आजीविका के लिए पूर्वाचल और बिहार से नौजवानों का पलायन भी रुकेगा।

प्रदेश प्रवक्ता ने उज्जवला योजना की तारीफ करते हुए बताया, आने वाले दिनों में उप्र में एक भी गरीब का घर ऐसा नहीं होगा, जहां केंद्र एवं उप्र सरकार मिलकर स्वच्छ ईंधन न पहुंचा दें। केंद्र सरकार देश में एक लाख से अधिक एलपीजी पंचायतें शुरू करेगी।

शुक्ल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार रहने से उत्तर प्रदेश का समुचित विकास होगा।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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