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अच्छे नहीं आसार, फिर सलाखों के पीछे जा सकते हैं संजय दत्त

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मुंबई। पिछले साल जेल से रिहा होने वाले अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि अगर पिछले साल अभिनेता की जेल से समय पूर्व हुई रिहाई में जेल के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है।

महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भाकोनी ने अदालत से कहा, “यदि संजय की रिहाई प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां (माफी और फिर समयपूर्व रिहाई) हैं और अगर हमें लगता है कि संजय दत्त मामले में राज्य ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, तो हम उन्हें फिर से जेल भेज देंगे।”

आशुतोष ने कहा कि इस मामले में संजय से किसी प्रकार का विशेष सलूक नहीं किया गया था लेकिन अगर अदालत इससे असहमत होती है, तो अदालत उन्हें फिर जेल भेजने का आदेश दे सकती है।

न्यायमूर्ति आर. एम. सावंत और न्यायमूर्ति साधना जाधव की पीठ इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। इसी सुनवाई में महाधिवक्ता ने यह बात कही।

हालांकि, अदालत ने कहा कि उसकी ऐसी कोई इच्छा (संजय दत्त को जेल भेजना) नहीं है, लेकिन वह इस बात की जांच करना चाहती है कि इस मामले में नियमों का पालन किया गया था या नहीं? पीठ ने कहा, “हम घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं ले जाना चाहते।”

सामाजिक कार्यकर्ता एस. नितिन सतपुते ने पिछली बार अभिनेता को फरवरी, 2016 में जेल से जल्दी रिहा किए जाने पर जनहित याचिका दायर की थी। संजय को अच्छे व्यवहार के लिए उनकी सजा समाप्त होने से आठ माह पहले ही पुणे की यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था।

इसके बाद, 17 जुलाई को राज्य सरकर ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि अभिनेता को अच्छे व्यवहार, अनुशासन और विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता के लिए कुछ मौकों पैरोल दी गईं थीं।

अदालत ने यह जानना चाहा है कि अच्छे व्यवहार व आचरण के वे कौन से मानदंड थे जिनकी बदौलत संजय दत्त को बार-बार वह पैरोल और फरलो मिल जाया करती थी जिसे हासिल करना दूसरे बंदियों के लिए बेहद मुश्किल होता है। अदालत ने सरकार से इस पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

नेशनल

सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।

सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’

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