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लाभ के पद मामले में आप की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका ठुकरा दी है। आप ने इस मामले में अपने 21 विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की थी।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में शुक्रवार को कहा, विधायक 13 मार्च 2015 से लेकर आठ सितंबर 2016 तक संसदीय सचिव के पद पर वास्तव में काबिज थे।
आप के 21 विधायकों ने निर्वाचन आयोग से अयोग्य ठहराए जाने के मामले वापस लेने की गुहार लगाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय भी विधायकों की नियुक्ति अवैध घोषित कर चुकी है।
इन विधायकों में शामिल जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव में शामिल होने के लिए जनवरी में राजौरी गार्डन सीट से इस्तीफा दे दिया था।
आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को कहा कि पार्टी उच्च न्यायालय के आदेश के साथ ही निर्वाचन आयोग के आदेश का भी सम्मान करती है।
भारद्वाज ने कहा, निर्वाचन आयोग के हालिया आदेश का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय 21 विधायकों की नियुक्ति को पहले ही अमान्य करार दे चुका है।
आप सरकार ने 2015 में संसदीय सचिव पद में छूट देने और विधानसभा सदस्यों के लिए (अयोग्यता हटाने) 1997 के अधिनियम में संशोधन किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आठ सितंबर को आप सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय ने विधायकों की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए कहा था कि अधिनियम उप-राज्यपाल के अनुमोदन के बिना पारित किया गया है।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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