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बिलकिस बानो मामला : सर्वोच्च न्यायालय का भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को गुजरात पुलिस अधिकारी रामाभाई भगोरा की जल्द सुनवाई की याचिका पर रोक लगा दी। इस याचिका में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा भगोरा को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला 2002 गुजरात दंगों के कई मामलों में से एक है।

भगोरा के वकील ने पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं और यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले में भगोरा और कुछ अन्य को कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भगोरा अपनी न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला 2002 गुजरात दंगों के कई मामलों में से एक है।

भगोरा के वकील ने पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं और यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले में भगोरा और कुछ अन्य को कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भगोरा अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला 2002 गुजरात दंगों के कई मामलों में से एक है।

भगोरा के वकील ने पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं और यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले में भगोरा और कुछ अन्य को कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भगोरा अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।सजा पूरी कर चुके हैं।न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला 2002 गुजरात दंगों के कई मामलों में से एक है।

भगोरा के वकील ने पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं और यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले में भगोरा और कुछ अन्य को कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भगोरा अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

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दिल्ली के CM केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- इंडिया गठबंधन को मिलेगा 300 से अधिक सीटों का जनादेश

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव के चरण पूरे हो रहे हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी सरकार को जनता खारिज करती जा रही है। पांचवें चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चार जून को यह सरकार जा रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा यह दावा है कि जिस विश्वास से जनता हमें वोट दे रही है, हम उसपर खरे उतरेंगे और एक निष्पक्ष और स्थित सरकार जनता को देंगे, जो जनता के हित में काम करेगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह दिल्ली आए थे और उन्होंने यह कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनको मुझसे परेशानी है तो वो मुझे गालियां दें, देश को क्यों गाली दे रहे हैं। क्या दिल्ली में हमें सरकार बनाने का मौका देने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक हैं। अमित शाह पद के अहंकार में हैं और देशवासियों को गालियां दे रहे हैं। उन्हें शायद यह नहीं पता है कि चार जून को उनकी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। योगी आदित्यनाथ भी आए और मुझे गालियां देने लगे, मुझे गाली देने से क्या होगा, उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाना चाहते हैं। यह बात उन्हें समझनी चाहिए।

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