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मेट्रो स्टेशन पर पेशाब करने से मना करने पर ई-रिक्शा चालक की हत्या
नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)| एक ई-रिक्शा चालक को 15 युवकों के एक समूह ने पीट-पीट कर मार डाला, क्योंकि उसने उनमें से दो को उत्तरी दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन के पास पेशाब करने से मना किया।
इन 15 युवकों के समूह में दो कथित तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय से थे। जिस समय ई-रिक्शाचलक पीटा जा रहा था, कोई भी उसे बचाने नहीं आया।
पुलिस ने रविवार को कहा कि घटना शनिवार शाम लगभग 8.30 बजे उस समय घटी, जब रविंद्र कुमार नामक ई-रिक्शा चालक ने दो विद्यार्थियों को जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक दीवार पर पेशाब करने से रोका। दोनों विद्यार्थी शराब भी पी रहे थे। कुमार जीटीबी नगर और आसपास के इलाकों में अपने ई-रिक्शा से सवारियां ढोता था।
कुमार की आपत्ति से नाराज युवक अपने 15 मित्रों के साथ वापस पहुंचे। उन्होंने भीड़भरे स्टेशन पर कम से कम 20 मिनट तक कुमार की लात-घूसों से पिटाई की, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
कुमार के एक मित्र, प्रमोद ने कहा कि युवकों ने तौलिए में पत्थर बांधकर उसी से उसकी पिटाई की।
प्रमोद ने कहा, जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की और युवकों से उसे छोड़ देने का अनुरोध किया, तो उन्होंने मेरी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन किसी तरह मैं भाग निकला।
प्रमोद ने आरोप लगाया कि दो युवक दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस के किरोड़ी मल कॉलेज से लग रहे थे। लेकिन अन्य युवक संभवत: इलाके में स्थित छात्रावासों, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशंस और किराए के कमरों में रहने वाले विद्यार्थी थे।
पुलिस उपायुक्त मिलिंद महादेव दमबेरे ने आईएएनएस से कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। हमें लगता है कि इस घटना में 12-13 युवक शामिल थे, लेकिन इसमें अधिक युवक भी शामिल हो सकते हैं। पीजी हॉस्टल्स और अन्य संभावित ठिकानों में युवकों को दबोचने के लिए तलाशी जारी है।
पुलिस ने कहा कि कुमार मेट्रो स्टेशन के पास अपना ई-रिक्शा खड़ा कर यात्रियों का इंतजार कर रहा था, तभी यह घटना घटी।
पुलिस ने कहा कि कुमार मुखर्जी नगर इलाके में रहता था।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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