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मुख्य समाचार

आंध्र प्रदेश में हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 32 की मौत, 54 अन्य घायल

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Heerakhand express accidentविजयनगरम। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में शनिवार रात जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के पटरी से उतर से कम से कम 32 लोगों की मौत और करीब 54 लोग घायल हो गए हैं।

यह घटना रात 11.30 बजे हुई जब ट्रेन जगदलपुर (छत्तीसगढ़) से ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए जा रही थी।

ओडिशा में रायगढ़ा से 30 किलोमीटर दूर कोनेरू स्टेशन के पास हीराखंड एक्सप्रेस के दो जनरल कोच, दो स्लीपर कोच, दो एसी कोच सहित इंजन और सात कोच पटरी से उतर गए।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि एक मोबाइल ट्रेन दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई है। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है।

रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि चार राहत गाडय़िां अलग-अलग स्थानों से दुर्घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं।

रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विभिन्न स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं।

विजयनगरम के लिए नंबर हैं : 83331, 83332, 83333, 83334, 08922-221202, 08922-221206

विशाखापत्तनम : 83003, 83005, 83006, 0891-2746344, 0891-2746330, 08500358610, 08500358712

रायगढ़: 06856-223400, 06856-223500, 09439741181, 09439741071, 07681878777

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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