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मोदी राजनीतिक लाभ के लिए मां का इस्तेमाल कर रहे : केजरीवाल

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arvind-kejriwal-1-620x400नई दिल्ली | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंगलवार को निशाना साधते हुए उन पर राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मां का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने साथ ही प्रधानमंत्री से अपनी मां को अपने साथ प्रधानमंत्री आवास में रखने का आग्रह किया।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “मैं अपनी मां को अपने साथ रखता हूं। हर रोज उनका आशीर्वाद लेता हूं, लेकिन कभी पूरी दुनिया में इसका प्रचार नहीं करता। मैं राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मां को लाइन में नहीं खड़ा करता।”

आम आदमी पार्टी नेता की टिप्पणियां मोदी के गांधीनगर जाकर अपनी मां से मिलने और उसके बारे में ट्वीट करने के बाद आई हैं।

मोदी ने ट्वीट किया था, “योग छोड़कर अपनी मां से मिलने गया। सूर्योदय से पहले उनके साथ नाश्ता किया। उनके साथ समय बिताकर अच्छा लगा।”

प्रधानमंत्री की 97 वर्षीय मां हीराबेन उनके भाई के साथ गांधीनगर में रहती हैं।

मोदी के ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी मां को अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि उनका घर ‘काफी बड़ा है।’

केजरीवाल ने कहा, “हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपनी मां और अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए। प्रधानमंत्री का घर काफी बड़ा है। थोड़ा दिल भी बड़ा रखें।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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