प्रादेशिक
बिहार : सीवान में दिवंगत पत्रकार की पत्नी को हत्या की धमकी
सीवान | बिहार के सीवान जिले में दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल फोन पर हत्या की धमकी दी। आशा रंजन ने इसकी सूचना पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दे दी है। पुलिस के अनुसार, आशा रंजन ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को दिए एक आवेदन में कहा है कि 26 दिसंबर की रात उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करनेवाले व्यक्ति ने कहा कि शहाबुद्दीन को जानती हो?
आशा रंजन के ‘हां’ कहने पर फोन करने वाले ने धमकी देते हुए कहा, “बहुत नाटक हो गया। तुम लोग अभी सीधे-सीधे अपना सर्वोच्च न्यायालय वाला केस वापस ले लो। वरना इतने टुकड़े में काटेंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा।”
आशा रंजन ने पुलिस अधीक्षक से पूरे परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
उल्लेखनीय है कि अपराधियों ने 13 मई, 2016 को सीवान में ही पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
इस दौरान पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है कि जब तक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन बिहार में रहेंगे, इस मामल की निष्पक्ष सुनवाई राज्य में नहीं हो सकती।
शहाबुद्दीन वर्तमान समय में सीवान की जेल में बंद हैं।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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