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नेशनल

अन्नाद्रमुक महासचिव बनने के मुद्दे पर शशिकला अभी चुप

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shashikala newचेन्नई। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी वी. के. शशिकला का अभी भी अन्नाद्रमुक महासचिव पद संभालने के लिए अपनी सहमति देनी बाकी है। पार्टी ने इसकी जानकारी दी।

अन्नाद्रमुक प्रवक्ता सी. पोन्नइयन ने कहा, पार्टी के सदस्य उनसे दायित्व संभालने का आग्रह कर रहे हैं। वह सभी को धैर्यपूर्वक सुन रही हैं। उन्होंने अभी तक पार्टी पद संभालने का कोई संकेत नहीं दिया है। पोन्नइयन के अनुसार, शशिकला का यह रुख लग रहा है कि उन्हें महासचिव बनाने पर अन्नाद्रमुक सदस्यों के बीच पहले आम सहमति हो। इस पद पर दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता थीं।

पोन्नइयन ने कहा कि शशिकला इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। पोइन्नयन ने कहा कि पार्टी की सामान्य परिषद नए महासचिव का चुनाव करेगी। पार्टी का नियम कहता है कि लगातार पांच साल तक पार्टी का सदस्य बने रहने पर ही कोई पार्टी का कोई पद संभाल सकता है। इस सवाल पर पोन्नइयन ने कहा कि अन्नाद्रमुक कार्यकारी परिषद को नियमों में संशोधन की शक्ति दी गई है।

कुछ ही साल पहले तत्कालीन अन्नाद्रमुक महासचिव जयललिता ने शशिकला और कुछ अन्य लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन, बाद में उन्हें वापस ले लिया गया था।
शशिकला के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में मामले लंबित होने के सवाल पर अन्नाद्रमुक प्रवक्ता ने कहा कि वह विजयी होंगी। इससे पहले संवाददाताओं से बात करते हुए पोन्नइयन ने कहा कि पूरी अन्नाद्रमुक चाहती है कि शशिकला पार्टी की महासचिव बनें।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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