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शाह ने अखिलेश पर कसा तंज, घर के झगड़े संभलते नहीं, यूपी क्या संभालेंगे

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amit shah-akhileshकानपुर। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वह अपना कुनबा ठीक करें, वही बहुत है। धम्म चेतना यात्रा के समापन पर शुक्रवार को कानपुर पहुंचे अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने डॉ. अंबेडकर को सम्मानित किया है।

ज्ञात हो कि धम्म चेतना यात्रा की शुरुआत 14 अप्रैल को सारनाथ से हुई थी। कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में बौद्ध अनुनायियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मायावती ने कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक अंबेडकर को अपमानित किया।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी सरकार वाले कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते हैं। उनसे घर के झगड़े संभलते नहीं, यूपी क्या संभलेगा। शाह ने कहा, मैं बस इतना कहता हूं कि अखिलेश, बस अपना कुनबा संभाल लो।

उन्होंने कहा, मायावती कहती हैं कि मैं आऊंगी तो गुंडगर्दी खत्म हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि जब आपको कांशीराम ने बसपा सौंपी तो आपकी और आपके भाई की संपत्ति कितनी थी? कैसे आपकी संपत्ति इतनी बढ़ गई।

शाह ने कहा कि पिछड़ों और दलितों के लिए न सपा काम कर सकती है और न ही बसपा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ों, दलितों और गरीबों के लिए काम किया है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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