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बिहार में पत्रकार हत्याकांड के साजिशकर्ता लड्डन मियां का आत्मसमर्पण
सिवान, 2 जून (आईएएनएस)| बिहार में सिवान जिले के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी मुख्य साजिशकर्ता लड्डन मियां ने गुरुवार को सिवान की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। लड्डन मियां को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का करीबी बताया जाता है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिवान के पत्रकार हत्या मामले में मुख्य आरोपी लड्डन मियां ने सिवान के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने लड्डन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सिवान के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार शाह ने बताया कि पुलिस अब लड्डन को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी।
उन्होंने कहा कि लड्डन की गिरफ्तारी से इस मामले की जांच अब आगे बढ़ पाएगी।
लड्डन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की तैयारी भी कर ली थी।
लड्डन ने अदालत परिसर में पत्रकारों को बताया कि वह इस मामले में निर्दोष है। उसे बेवजह फंसाया जा रहा है।
लड्डन ने कहा, “मैं राजदेव रंजन को जानता जरूर था, परंतु उनसे कोई विरोध नहीं था।”
बिहार पुलिस इस मामले में रोहित कुमार, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, ऋषि कुमार और सोनी कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनके पास से एक देसी पिस्तौल और तीन मोटरसाइकिलबरामद की गई थी। एक मोटरसाइकिल पर खून के छींटे भी मिले हैं।
गिरफ्तार लोगों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया था कि उन्होंने पत्रकार की हत्या लड्डन मियां के कहने पर की थी।
गौरतलब है कि पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई की शाम सिवान रेलवे स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बिहार सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की अनुशंसा की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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