मुख्य समाचार
किसान और व्यापारियों के लिए खुशखबरी : गेहूं, बादाम व अखरोट पर बढ़ा आयात शुल्क
केंद्र सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है। इसी के साथ ही साथ बादाम व अखरोट पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से बुधवार को यह अधिसूचना जारी की गई है। इस सूचना के बाद अभी तक जिन किसानों ने गेहूं,बादाम व अखरोट नहीं बेच है उन्हें हो सकता है कि और अच्छे दाम मिलें।
माना जा रहा है देश में इस बार गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण विदेश से गेहूं का आयात रोकने के मकसद से सरकार ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी की है।
एक अलग अधिसूचना के जरिए बोर्ड ने अखरोट पर आयात शुल्क 30 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा बादाम पर आयात शुल्क 65 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर अनाज मंडी के जींस कारोबारी अशोक अग्रवाल ने बताया कि गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ने की खबर के बाद भाव में 30-35 रुपए की तेजी आई है। मिल क्वालिटी का गेहूं (सामान्य क्वालिटी) जहां दो दिन पहले 1570 रुपए प्रति कुंतल में पहले बिक रहा था, वह ग़ुरुवार को 1605 रुपए प्रति कुंतल हो गया। वहीं बेहतर क्वालिटी का गेहूं 1640 रुपए प्रति कुंतल पर बिक रहा था।
दिल्ली के लांरेंस रोड स्थित अनाज मंडी में भी गेहूं का भाव गुरुवार को 1760 रुपए से बढ़कर 1775 रुपए प्रति कुंतल हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों जारी फसल वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 986.1 लाख टन हो सकता है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से गुरुवार को ट्विटर हैंडल पर जारी गेहूं की सरकारी खरीद के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों ने देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेशों में अब तक 337.39 लाख टन गेहूं खरीद लिया है।
व्यापारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में गेहूं का आयात तकरीबन 17 लाख टन हुआ था, जिसमें करीब दो लाख टन अभी तक बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है। (इनपुट आईएएनएस)
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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