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चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं : हिमाचल उच्च न्यायालय
शिमला, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि चुनाव अभियान के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एक खंडपीठ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों और जनता के लिए खुले स्थानों की दीवारों पर लिखने और पोस्टर चिपकाने की अनुमति नहीं दी जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि वाणिज्यिक वाहनों पर उपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कोई भी ध्वज या स्टिकर लगाने की अनुमति होगी।
अदालत का यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल अक्सर आदर्श आचार संहिता और पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दीवारें खराब करते हैं और उन पर होर्डिग लगाते हैं।
मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।
हिमाचल प्रदेश में कुल 49.13 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई विधानसभा के 68 सदस्यों का चुनाव करेंगे। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस कांग्रेस की सरकार है। चुनाव परिणाम 18 दिसंबर को आएंगे।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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